Connect with us

छात्रसंघ चुनाव में युवाओं को मिली बड़ी छूट, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश, पढ़ें…

उत्तराखंड

छात्रसंघ चुनाव में युवाओं को मिली बड़ी छूट, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश, पढ़ें…

Uttarakhand News: छात्रसंघ राजनीति से जुड़े युवाओं के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने छात्रसंघ राजनीति को शिक्षा का अभिन्न अंग मानते हुए चुनाव को लेकर बड़ी छूट दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने दो वर्ष के कोविड कार्यकाल के प्रतिफल छात्रों को चुनाव लड़ने के लिए उम्र में दो वर्ष की छूट दी है। आइये जानते है ये छूट किसे दी गई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोरोना काल में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने और अब उम्र की बाध्यता के चलते छात्र संघ चुनाव लड़ने से वंचित होने वाले छात्र नेताओं को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए आयु में दो साल की छूट देने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई है।

यह भी पढ़ें 👉  कुंभ मेला-2027 को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी तेज…

बताया जा रहा है कि मामले में डीएवी कॉलेज देहरादून के छात्र अंकित बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वह छात्रसंघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के कारण छात्रसंघ चुनाव नहीं हो सके। अब आयु सीमा अधिक होने के कारण वह छात्रसंघ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा में दो साल की छूट प्रदान करने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र सीएम धामी बोले-यह जनसेवा का संकल्प…

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को इस तरह के एक मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया है, इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को आयु में दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्देश दिये हैं। इसे प्राथमिकता के रूप में लिया जा सकता है और किसी भी अन्य उम्मीदवारों को, जिन्हें चुनाव में भाग लेने के किसी भी अवसर से वंचित किया गया है, को भी दो साल के लिए आयु में छूट दी जा सकती है।

यह भी पढ़ें 👉  यूपीईएस के आसपास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top