Connect with us

बड़ी खबर: वृद्धावस्था पेंशन में शासन ने किया बदलाव, जानें नए नियम…

उत्तराखंड

बड़ी खबर: वृद्धावस्था पेंशन में शासन ने किया बदलाव, जानें नए नियम…

उत्तराखंड शासन से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। शासन ने वृद्धावस्था पेंशन नियम में संशोधन किया है। बताया जा रहा है कि अब वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता वह भी रखेंगे जिनके‌ पुत्र अथवा पौत्र की आयु बीस वर्ष से अधिक होगी । लेकिन इसके लिए ये शर्त रखी गई है कि वे‌ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों यानी उनकी मासिक आय 4000 रूपए तक हो।

यह भी पढ़ें 👉  धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, पांच नए मंत्रियों ने ली शपथ…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया के बिन्दु संख्या ( ii ) एवं ( iii ) के स्थान पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वे लाभार्थी भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों , किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो तथा ऐसे पात्र लाभार्थी जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हो तथा उनकी सभी स्रोतों से परिवार की मासिक आय रु 04000 / – तक हो ” संशोधन किया जाता है ।

यह भी पढ़ें 👉  सविन बंसल के जनदर्शन में त्वरित फैसले, कई मामलों में मौके पर कार्रवाई…

आदेश में लिखा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे ।

यह भी पढ़ें 👉  यूसीसी का एक साल: एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध सेवाएं, उत्तराखंड बना तकनीकी उत्कृटता का मॉडल…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top