Connect with us

उत्तराखंड में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को धामी सरकार की बड़ी सौगात, देखे आदेश…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को धामी सरकार की बड़ी सौगात, देखे आदेश…

Uttarakhand News: उत्तराखंड के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। शासन ने डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए है। बताया जा रहा है कि राज्य कर्मियों को चार प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है और चार प्रतिशत बढ़ोतरी के ऐलान के बाद यह 38 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का लाभ राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  ऑपेरशन कालनेमि:दून पुलिस 3 दिनों में 82 ढोगी बाबाओ को भेजा जेल की सलाखों के पीछेऑपेरशन कालनेमि:दून पुलिस 3 दिनों में 82 ढोगी बाबाओ को भेजा जेल की सलाखों के पीछे

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि देहरादून राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्यपभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पद धारकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य किया गया था को दिनांक 1 जुलाई 2012 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान के आदेश जारी किए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  दिव्यांग जनों की उद्यम में हिस्सेदारी विषय पर बातचीत पर दून पुस्तकालय में हुआ मंथन

बताया जा रहा है कि आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (डीए) की फाइल पर अपना अनुमोदन दे दिया था। राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारी व पेंशनरों की डीए पर नजर लगी थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में डीए देने की घोषणा की थी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने फाइल पर अनुमोदन मिलने की पुष्टि की थी। जिसके बाद अब आदेश जारी कर दिए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  इंडियन ऑयल में 1700+ पदों पर अप्रेंटिस की सीधी भर्ती, आने वाली है लास्ट डेट

बताया जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार से डीए के रूप में दिवाली का इंतजार था, लेकिन धामी सरकार ने दिवाली पर सिर्फ बोनस की फाइल पर ही मंजूरी दी थी। जिस कारण डीए पर कर्मचारियों की नजर थी। राज्य सरकार ने राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों को ये सौगात देने की तैयारी की है।

देखें आदेश

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top