Connect with us

31 मार्च से पहले भरलें ITR, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना…

उत्तराखंड

31 मार्च से पहले भरलें ITR, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना…

अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि अगर आपने अब तक अपना ITR नहीं भरा है तो आयकर विभाग आपको आखिरी मौका दे रहा है। अगर आप 31 मार्च से पहले ITR नहीं भरते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड कैबिनेट के 15 अहम फैसले…

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में वाला हैं। ऐसे में इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। ऐसे में अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक नहीं फाइल नहीं किया है तो आप 31 मार्च से पहले ही भर लें। वरना आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  संविधान, कर्तव्य और एकता का संदेश: बागेश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

ऐसे कर सकते हैं अपडेटेड ITR?

बताया जा रहा है कि एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने के अंदर ही आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। इसलिए अगर आप किसी वजह से FY 2019-22 का ITR फाइल नहीं कर सकें हैं तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं. 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनाल्टी और फीस नहीं लगेगी। लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 140बी के मुताबिक आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।

यह भी पढ़ें 👉  शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगी चम्पावत की तस्वीर, टनकपुर में ₹300 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top