Connect with us

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, हकदार होगी बेटी…

उत्तराखंड

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी, हकदार होगी बेटी…

देहरादूनः माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है, तो पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिकपेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में यह बदलाव करने जा रही है।

सोमवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब यह प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। केंद्र सरकार और यूपी में यह संशोधन पहले ही हो चुका है। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलती है।
कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का यह 30 प्रतिशत होता है। पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी की परिभाषा के मुताबिक, माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, उसे पात्र माना जाता था।

यह भी पढ़ें 👉  प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू, आसान नहीं होगा उत्तराखंड में जमीन खरीदना

वित्त मंत्री के मुताबिक, नियमों में बदलाव से अब इस शर्त को हटाया जा रहा है। कहा, यदि किसी बेटी के तलाक की प्रक्रिया उसके माता-पिता के जीवित रहते शुरू हो गई है और निर्णय यदि बाद में भी आता है तो भी वो पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी।

यह भी पढ़ें 👉  निदेशक, गढ़वाल मण्डल डॉ0 शिखा जंगपांगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोरी का निरीक्षण किया

सरकार का यह निर्णय एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी द्वारा मामला उठाए जाने के बाद लेना पड़ा है। खेल अधिकारी की बेटी का तर्क था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद पिता की मई 2022 में मृत्यु हो गई। इससे पहले माता की वर्ष 2018 में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में वो पारिवारिक पेंशन के लिए वास्तविक पात्र है। इस विषय पर लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा था।

यह भी पढ़ें 👉  केदारनाथ में लगा बाबा के भक्तों का तांता, दो दिनों में ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 55 हजार के पार
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top