Connect with us

अब राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को घेराव नही कर सकेगा कोई, लगी रोक…

उत्तराखंड

अब राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को घेराव नही कर सकेगा कोई, लगी रोक…

देहरादूनः उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने राजधानी राजधानी देहरादून में न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम पर रोक लगा दी है। जिसके बाद अब कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक और कर्मचारी संगठन राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को घेराव नही कर सकेगा। जिसके लिए डीएम ने आदेश जारी कर दिए है। अब यदि कोई भी न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून निवासी दमनदीप सिंह बेदी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने धरना प्रदर्शन के कारण हाथीबड़कला में लगाई जाने वाली बैरिकेंडिंग से होने वाली परेशानियों का कोर्ट के सामने रखा था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्यमंत्री और राजभवन आवास कूच करने को लेकर लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए न्यू कैंट रोड़ पर धरना प्रदर्शन चक्का जाम को प्रतिबंधित कर दिया है। डीएम को जिसके आदेश दिए गए है। डीएम ने प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए है। साथ ही अधोईवाला में नगर निगम की जमीन पर धरना प्रदर्शन के लिए चुना है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 986 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों की ओर से आए दिन न्यू कैंट रोड पर प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाता है। न्यू कैंट रोड पर बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थानों के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, कई बैंक, पासपोर्ट कार्यालय और हजारों की संख्या में दुकानें हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा न्यू कैंट रोड के हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाई जाती है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यह भी पढ़ें 👉  डीएम टिहरी ने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की समस्याएं

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान  हाईकोर्ट ने डीएम को रोक लगाने के आदेश दिए है। साथ ही डीएम को नियम अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिसके बाद डीएम की ओर से न्यू केंट रोड़ पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब राजनीतिक दल, सामाजिक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन अधोईवाला में नगर निगम की जमीन पर कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  डीएम टिहरी ने सरस मेला की तैयारियों का लिया जायजा

अब राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को घेराव नही कर सकेगा कोई, लगी रोक…

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top