Connect with us

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण मामले में उत्तराखंड सरकार को दी बड़ी राहत, लगाई ये रोक…

उत्तराखंड

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण मामले में उत्तराखंड सरकार को दी बड़ी राहत, लगाई ये रोक…

उत्तराखंड सरकार और युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण मामले में बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दी है। यानी अब उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। जिससे खुशी की लहर है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा की

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है।

यह भी पढ़ें 👉  घोड़े खच्चरों पर लगी रोक को स्थानीय लोगों ने किया आगे बढाने का अनुरोध

सीएम ने कहा क मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

यह भी पढ़ें 👉  दून अस्पताल, बंजारावाला, व प्रिंस चौक पर जलभराव, सीवर लाईन चोक की शिकायत मिलते ही समाधानः
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top